शातिर कबूतरबाज आया दून पुलिस की गिरफ्त में, लाखों की धोखाधड़ी में शामिल 1 शातिर अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे
देहरादून
वादी गुरदीप सिंह पुत्र श्री परमजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 6 शेरगढ़ पोस्ट ऑफिस माजरी ग्रांट डोईवाला देहरादून ने दिनांक 15 नवंबर 24 को थाना बसन्त विहार में प्रार्थना पत्र दिया कि रेनी इमिग्रेशन कंपनी, बसंत विहार के मालिक (1) आनंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरि ओम गुप्ता निवासी पितांबरपुर बड़ोंवाला (2) श्रीमती तानिया गुप्ता पत्नी आनंद गुप्ता, जो लोगों को विदेश भेज कर नौकरी दिलाने का कार्य करते हैं, जिन्होने उनसेे विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर उनके समस्त डॉक्यूमेंट व 24 लाख रुपए अलग-अलग माध्यम से लिये गये तथा आनंद गुप्ता एवं तानिया गुप्ता द्वारा उन्हें नौकरी स्किल्ड वर्कर के रूप में ब्रिटेन में लगाने का फर्जी नियुक्ति पत्र भेजा गया तथा उनके द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर उनके द्वारा वादी के साथ गाली गलौज और धमकी देकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया।
वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बसंत विहार पर मु0अ0सं0- 226/24 धारा 120(बी)/420/467/468/471 आईपीसी बनाम आनंद गुप्ता व तानिया गुप्ता अभियोग पंजीकृत किया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारी को धोखाधड़ी एवं कबूतरबाजी से संबंधित सभी विवेचनाओं का जल्दी निस्तारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम विवेचना में साक्ष्य संकलन कर दिनांक 15 नवंबर 24 को धोखाधडी में लिप्त अभियुक्त आनंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरिओम गुप्ता निवासी पितांबरपुर पोस्ट ऑफिस बड़ा वाला थाना बसंत विहार उम्र 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
*नाम पता अभियुक्त :-*
आनंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरिओम गुप्ता निवासी पितांबरपुर पोस्ट ऑफिस बड़ोंवाला थाना बसंत विहार देहरादून, उम्र 39 वर्ष।
*अपराधिक इतिहास :-*
1- मु०अ०सं०- 107/24 धारा 420/ 406 आईपीसी
2- मु०अ०सं०- 126/24 धारा 406/420/ 506 आईपीसी
3- मु०अ०सं० – 108/24 धारा 420/ 406 आईपीसी
4- मु०अ०सं०- 226/24 धारा 120(बी)/ 420/467/468/471 आईपीसी
*पुलिस टीम :-*
1- उ०नि० पंकज महिपाल, चौकी प्रभारी इंदिरानगर
2- उ०नि० शशि पुरोहित
3- का० अनुज
4- कां० शार्दुल